13 November, 2010

आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर नारायण दत्त तिवारी पर लगा 75 हजार रुपये हर्जाना

दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर नारायण दत्त तिवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने तिवारी पर 75 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। सिंगल बेंच के सामने तिवारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अर्जी के कुछ पार्ट को हटाने की मांग की थी। सिंगल बेंच ने तिवारी की दलीलों को खारिज करते हुए उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सिंगल बेंच के फैसले को तिवारी ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि तिवारी उनके बॉयोलॉजिकल पिता हैं ऐसे में तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान तिवारी की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने बाद में कुछ लाइन अर्जी में बढ़ा दी है ऐसे में उसे हटाया जाना चाहिए लेकिन तिवारी की दलीलों को खारिज करते हुए सिंगल बेंच ने तिवारी पर हर्जाना लगा दिया था।
याचिकाकर्ता की उस अर्जी पर अभी फैसला आना बाकी है जिसमें उसने तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करते हुए दावा किया है कि वह तिवारी के बॉयोलॉजिकल बेटे हैं।
Source:-12 Nov 2010, 2021 hrs IST,नवभारत टाइम्स
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