15 November, 2010

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को दिया बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को इनकम टैक्स मामले में 2,500 करोड़ रुपए और 8,500 करोड़ रुपए की
बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया है।
ब्रिटेन की इस कंपनी पर हचिसन के अधिग्रहण के मामले में 11,000 करोड़ रुपए टैक्स देनदारी का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया ने वोडाफोन को तीन हफ्ते में 2,500 करोड़ रुपए और आठ हफ्ते में 8,500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि अगर यह मामला वोडाफोन के पक्ष में जाता है,तो सरकार कंपनी को ब्याज के साथ जमा कराई गई रकम वापस करेगी।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई 5 फरवरी 2011 से शुरू करेगी।
कोर्ट ने इंटरनैशनल टैक्स मामलों के महासचिव को भी निर्देश दिया है कि वह अदालत में यह हलफनामा दायर करे कि अगर इसमें वोडाफोन की जीत होती है, तो सरकार कंपनी को ब्याज के साथ सारा पैसा वापस करेगी। उल्लेखनीय है कि वोडाफोन द्वारा टैक्स नोटिस की स्टडी करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई टाल दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अधिकारियों ने विदेशी सौदे पर वोडाफोन की देनदारी तय की थी। विभाग ने वोडाफोन को हचिसन के अधिग्रहण मामले में टीडीएस नहीं करने का जिम्मेदार ठहराया था और टैक्स के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए का दावा किया था।
Source:- 15 Nov 2010, 1430 hrs IST
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