कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की पुलिस को इन दिनों एक अजीबोगरीब मामले से दो-चार होना पड़ रहा है और इसे सुलझाने में उसके हाथ-पांव फूल गए हैं। 32 साल की एक संन्यासिन ने 20 साल के एक युवक से शादी कर ली है। युवक की मां ने संन्यासिन निवेदिता के खिलाफ बाल विवाह निरोधक कानून के तहत मामल दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस की मुश्किल यह है कि इसी कानून ने उसके हाथ बांध रखे हैं।
पुलिस का कहना है कि इस कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला किसी 21साल से कम उम्र के लड़के से शादी करती है, तो कानून इस पर खामोश है। जिले के एसपी लभू राम अपनी लाचारी जताते हुए कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं।
उन्होंने बताया कि लड़के चेतन की मां रत्नामा ने अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए जरूरी कागजात भी पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। इनमें चेतन की जन्म की तारीख 1 फरवरी, 1990 दर्ज है। एसपी ने कहा कि अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जांच जारी है।
रत्नामा ने कुछ समय पहले निवेदिता के खिलाफ किडनैपिंग का केस भी दर्ज कराया था। लेकिन बेटे ने बाद में साफ कर दिया था कि वह निवेदिता के साथ अपनी मर्जी से रह रहा है। लभू राम ने बताया कि चेतन का बयान दर्ज करने के बाद रत्नामा ने नई शिकायत दर्ज कराई है कि चेतन अभी नाबालिग है और उसकी शादी नहीं कराई जा सकती है।
बताया जा रहा है कि रत्नामा हाई कोर्ट जाने पर भी सोच रही है क्योंकि चेतन अगले आठ महीने में बालिग होने वाला है। रत्नामा ने कहा है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी,तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर चिंतित हूं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने बेटे को उस महिला के चंगुल से छुड़ाना चाहती हूं। हालांकि पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट से भी रत्नामा को कुछ खास हासिल नहीं होगा।
Source;-9 Jul 2010, 2151 hrs IST,नवभारतटाइम्स.कॉम
पुलिस का कहना है कि इस कानून के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी करने वाले पुरुष के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला किसी 21साल से कम उम्र के लड़के से शादी करती है, तो कानून इस पर खामोश है। जिले के एसपी लभू राम अपनी लाचारी जताते हुए कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं।
उन्होंने बताया कि लड़के चेतन की मां रत्नामा ने अपने बेटे को नाबालिग साबित करने के लिए जरूरी कागजात भी पुलिस के सुपुर्द कर दिए हैं। इनमें चेतन की जन्म की तारीख 1 फरवरी, 1990 दर्ज है। एसपी ने कहा कि अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जांच जारी है।
रत्नामा ने कुछ समय पहले निवेदिता के खिलाफ किडनैपिंग का केस भी दर्ज कराया था। लेकिन बेटे ने बाद में साफ कर दिया था कि वह निवेदिता के साथ अपनी मर्जी से रह रहा है। लभू राम ने बताया कि चेतन का बयान दर्ज करने के बाद रत्नामा ने नई शिकायत दर्ज कराई है कि चेतन अभी नाबालिग है और उसकी शादी नहीं कराई जा सकती है।
बताया जा रहा है कि रत्नामा हाई कोर्ट जाने पर भी सोच रही है क्योंकि चेतन अगले आठ महीने में बालिग होने वाला है। रत्नामा ने कहा है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकी,तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को लेकर चिंतित हूं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं अपने बेटे को उस महिला के चंगुल से छुड़ाना चाहती हूं। हालांकि पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट से भी रत्नामा को कुछ खास हासिल नहीं होगा।
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For any query:- legalbuddy@gmail.com
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