गोवा के सूचना आयोग ने राज्यपाल भवन द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मुहैया नहीं कराने जाने पर राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू को समन जारी किया है। पणजी से आई खबरों के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता आइरिस रोड्रिग्स ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि राज्यपाल ने उन्हें महाधिवक्ता सुबोध कंटक से संबंधित जानकारी देने से इंकार कर दिया।
सूचना आयुक्त मोतीलाल केनी के हस्ताक्षरित नोटिस में राज्यपाल को आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है और आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने समन की अवहेलना की, तो उनकी मौजूदगी के बिना ही शिकायत पर फैसला कर लिया जाएगा। गत 29 नवंबर को रोड्रिग्स ने राजभवन से गोवा के महाधिवक्ता के खिलाफ दर्ज उनकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। रोड्रिग्स ने नोटिस की प्रतिकृति और उनकी शिकायत पर की जा रही प्रक्रिया की भी जानकारी की मांग की थी। राज्यपाल के विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन ने जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि गोवा का राज्यपाल लोक अधिकारी नहीं है, इसलिए आरटीआई कानून राज्यपाल पर लागू नहीं हो सकता।
सूचना आयुक्त मोतीलाल केनी के हस्ताक्षरित नोटिस में राज्यपाल को आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है और आगाह किया गया है कि अगर उन्होंने समन की अवहेलना की, तो उनकी मौजूदगी के बिना ही शिकायत पर फैसला कर लिया जाएगा। गत 29 नवंबर को रोड्रिग्स ने राजभवन से गोवा के महाधिवक्ता के खिलाफ दर्ज उनकी शिकायत पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। रोड्रिग्स ने नोटिस की प्रतिकृति और उनकी शिकायत पर की जा रही प्रक्रिया की भी जानकारी की मांग की थी। राज्यपाल के विशेष सचिव डॉ. एन. राधाकृष्णन ने जानकारी देने से इंकार करते हुए कहा कि गोवा का राज्यपाल लोक अधिकारी नहीं है, इसलिए आरटीआई कानून राज्यपाल पर लागू नहीं हो सकता।
Source:- 25 Dec 2010, 0400 hrs IST http://navbharattimes.indiatimes.com/mumbaiarticleshow/7158185.cms
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