13 May, 2008

सरकारी कर्मी की गोपनीय रिपोर्ट बताना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जानकारी संबंधित कर्मी को देना अनिवार्य है। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए यह जरूरी है।
जस्टिस एच. के. सेमा और जस्टिस मार्कन्डेय काटजू की बेंच ने बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस में अधिशासी अभियंता देव दत्त की याचिका पर यह फैसला दिया। सरकार का तर्क था कि कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में विपरीत टिप्पणी होने पर ही उसे इस बारे में अवगत कराया जाता है। अनुकूल टिप्पणी होने पर उसे इसकी जानकारी नहीं दी जाती। कार्मिक मंत्रालय के 1987 के निर्देशानुसार सिर्फ विपरीत टिप्पणी होने पर कर्मचारी को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है।
बेंच ने सरकार की इस कार्रवाई को मनमानीपूर्ण और समानता के सिद्धांत के खिलाफ कहा। बेंच की ओर से जजमेंट लिखते हुए जस्टिस काटजू ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से पांच तरह के ग्रेड दिए जाते हैं- असाधारण, अति उत्तम, उत्तम, औसत, सामान्य और खराब। अगर असाधारण एंट्री के अलावा बाकी किसी भी तरह की ग्रेडिंग दी जाती है तो कर्मचारी को उसकी जानकारी देना इसलिए भी आवश्यक है कि वह अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी को दे सके। अगर कर्मचारी को उसकी ग्रेडिंग नहीं बताई जाती तो इससे उसके प्रमोशन पर फर्क पड़ेगा। बेंच ने कहा कि ग्रेड वन को छोड़कर सरकारी कर्मचारी की सविर्स बुक में किसी भी तरह की अन्य प्रविष्टि को विपरीत टिप्पणी कहा जा सकता है।
याची देवदत्त के मामले में यही हुआ। लगातार पांच साल तक उसे अति उत्तम रैंक दी गई, लेकिन एक साल उसके कामकाज को उत्तम कहा गया। इसी कारण उसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन नहीं दिया गया। गोहाटी हाई कोर्ट ने देव दत्त की याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड इंजीनियर को पेंशन का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज सहित दिया जाए। उसकी पेंशन प्रमोशन के वेतनक्रम के आधार पर तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना को छोड़कर बाकी सभी विभागों के कर्मचारियों को उनकी सालाना गोपनीय रिपोर्ट से अवगत कराया जाए। सिविल, जुडीशियल और पुलिस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी वार्षिक रिपोर्ट की सूचना दी जाए।
With Thanks from नवभारत टाइम्स
Source:-नवभारत टाइम्स,13 May 2008,New Delhi, P.10
For any query:- legalpoint@aol.in

No comments: