सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा को राहत दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्टी विप का उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।
जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस सी. जोसेफ की बेंच ने यह सवाल बड़ी बेंच को रेफर कर दिया कि क्या पार्टी से निकाल दिए गए किसी सदस्य को पार्टी विप का उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। अमर और जया को 2 फरवरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में दोनों को असंबद्ध सांसद घोषित कर दिया गया था।
Source:- 15 Nov 2010, 2102 hrs IST,पीटीआई
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6931246.cms
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