रेप का शिकार होने वाली महिलाओं को जल्द ही अब आर्थिक सहायता भी मिलने लगेगी। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को फाइनेंस कमिटी की मंजूरी मिल गई है कि रेप पीड़िताओं को आम तौर पर 1.30 लाख रुपए की और खास मामलों में 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद मिले।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजे गए इस प्रस्ताव के मुताबिक रेप का शिकार होने वाली महिलाओं को 20,000 रुपए की नकद सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्हें लीगल सहायता, आश्रय आदि के रूप में 50,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती हैं। जरूरत के मुताबिक कुल सहायता 1.30 लाख रुपए तक की हो सकती है।
प्रस्ताव के मुताबिक अगर पीड़िता शारीरिक तौर पर अपंग,मानसिक रूप से कमजोर या एचआईवी पीड़ित या संक्रामक यौन रोगों से ग्रस्त हो तो कुल सहायता राशि 3 लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा,'रेप महिलाओं के खिलाफ किया जाने वाला सबसे हिंसक अपराध है जो उन्हें लंबे समय तक सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पीड़ित बनाए रखता है। प्रस्तावित उपायों के जरिए ऐसी महिलाओं को तात्कालिक राहत देने के साथ-साथ दीर्घकालिक समस्याओं से निपटने में भी उनकी सहायता कर सकेंगे।'
Source:-15 Nov 2010, 1327 hrs IST,टाइम्स न्यूज नेटवर्क
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजे गए इस प्रस्ताव के मुताबिक रेप का शिकार होने वाली महिलाओं को 20,000 रुपए की नकद सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्हें लीगल सहायता, आश्रय आदि के रूप में 50,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती हैं। जरूरत के मुताबिक कुल सहायता 1.30 लाख रुपए तक की हो सकती है।
प्रस्ताव के मुताबिक अगर पीड़िता शारीरिक तौर पर अपंग,मानसिक रूप से कमजोर या एचआईवी पीड़ित या संक्रामक यौन रोगों से ग्रस्त हो तो कुल सहायता राशि 3 लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है।
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http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6928922.cms
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