सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को नियुक्ति के वक्त कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए और अगर कोई कैंडिडेट इस शर्त को पूरा करने में नाकाम रहता है तो उसे भर्ती से वंचित किया जा सकता है।
जस्टिस मुकुंदकम शर्मा और जस्टिस ए. आर. दवे की बेंच ने यह व्यवस्था सिविल जज बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार विजेंद्र कुमार वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दी। वर्मा ने अपनी याचिका में उत्तराखंड सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी,जिसमें उनकी उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी दिखाने में कामयाब नहीं रहे।
बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह समझा जाना चाहिए कि भारतीय जुडिशरी अदालतों के कारगर प्रबंधन के लिए ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए कारगर कदम उठा रही है। निकट भविष्य में देश की सभी अदालतें कंप्यूटरीकृत की जाएंगी। उस संदर्भ में नए नियुक्त होने वाले जजों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होगी। बेंच ने कहा कि जज बनने के लिए कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की अनिवार्य शर्त की अनदेखी करना अनुचित होगा। इसलिए हमारी राय है कि कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की अनिवार्य शर्त को हल्का नहीं किया जाना चाहिए।
वर्मा ने उत्तराखंड जुडिशल सर्विस के नियम आठ के तहत सिविल जजों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता मानदंडों को चुनौती दी थी। उसमें लॉ की डिग्री के साथ हिंदी और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की शर्त रखी गई थी।
जस्टिस मुकुंदकम शर्मा और जस्टिस ए. आर. दवे की बेंच ने यह व्यवस्था सिविल जज बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार विजेंद्र कुमार वर्मा की याचिका को खारिज करते हुए दी। वर्मा ने अपनी याचिका में उत्तराखंड सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी,जिसमें उनकी उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वह कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी दिखाने में कामयाब नहीं रहे।
बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह समझा जाना चाहिए कि भारतीय जुडिशरी अदालतों के कारगर प्रबंधन के लिए ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए कारगर कदम उठा रही है। निकट भविष्य में देश की सभी अदालतें कंप्यूटरीकृत की जाएंगी। उस संदर्भ में नए नियुक्त होने वाले जजों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होगी। बेंच ने कहा कि जज बनने के लिए कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की अनिवार्य शर्त की अनदेखी करना अनुचित होगा। इसलिए हमारी राय है कि कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की अनिवार्य शर्त को हल्का नहीं किया जाना चाहिए।
वर्मा ने उत्तराखंड जुडिशल सर्विस के नियम आठ के तहत सिविल जजों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता मानदंडों को चुनौती दी थी। उसमें लॉ की डिग्री के साथ हिंदी और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होने की शर्त रखी गई थी।
Source:- 14 Oct 2010, 2047 hrs IST,पीटीआई
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6749600.cms
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Courtesy:- Team Legal Point Foundation
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