दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एक किराएदार अदालत के आदेश के बावजूद किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से बेदखल होने से नहीं रोका जा सकता।
दिल्ली किराया नियंत्रण कानून के तहत चूककर्ता किरायेदार को संरक्षण दिया जायेगा बशर्ते उसने पैसा जमा कर दिया हो। अदालत ने कहा कि किरायेदार यदि दूसरी बार किराया जमा नहीं करता है तो उसका यह अधिकार खत्म हो जायेगा। न्यायमूर्ति वी. बी. गुप्ता ने किरायेदार की याचिका को खारिज कर दिया। मकान मालिक ने उसे घर छोड़ने के लिये कहा है।
अदालत ने कहा, जब किरायेदार दूसरी बार अपना किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से निकाले जाने पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत ऐसे किरायेदारों को राहत नहीं मिलेगी जो समय पर किराया जमा नहीं करते और बार- बार गलतियां करते हैं।
Source:-18 Jul 2010, 1142 hrs IST
Source:-18 Jul 2010, 1142 hrs IST
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