18 July, 2010

Legal Alert::If a tenant does not deposit the rent second time in spite of Court’s order, he/she will not given protection from eviction under law

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर एक किराएदार अदालत के आदेश के बावजूद किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से बेदखल होने से नहीं रोका जा सकता
दिल्ली किराया नियंत्रण कानून के तहत चूककर्ता किरायेदार को संरक्षण दिया जायेगा बशर्ते उसने पैसा जमा कर दिया हो। अदालत ने कहा कि किरायेदार यदि दूसरी बार किराया जमा नहीं करता है तो उसका यह अधिकार खत्म हो जायेगा। न्यायमूर्ति वी. बी. गुप्ता ने किरायेदार की याचिका को खारिज कर दिया। मकान मालिक ने उसे घर छोड़ने के लिये कहा है।
अदालत ने कहा, जब किरायेदार दूसरी बार अपना किराया जमा नहीं करता है तो उसे घर से निकाले जाने पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इस कानून के तहत ऐसे किरायेदारों को राहत नहीं मिलेगी जो समय पर किराया जमा नहीं करते और बार- बार गलतियां करते हैं।
Source:-18 Jul 2010, 1142 hrs IST
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